पटवारी भर्ती मामले में उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से मांगी रिपोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पटवारी भर्ती मामले में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदेश सरकार से दो दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।उच्च न्यायालय ने लिखित परीक्षा में बदइंतजामी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये प्रदेश को नोटिस जारी कर इस मामले में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये। मुख्य न्यायाधीश एल. नारायणस्वामी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिाका में लगाये गये आरोपों को लेकर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।
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याचिकाकर्ता के वकील विनय शर्मा ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। वहीं परीक्षा से वंचित रहे परीक्षार्थी भी अदालत से परीक्षा रद्द करने की गुहार लगा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि लाहुल-स्पीति जिले को छोड़कर अन्य सभी 11 जिलों में पटवारियों के पद भरे जाएंगे। इनमें मोहाल के तहत 932 और सेटलमेंट में 262 पद भरे जाएंगे। इनमें बिलासपुर में 31, चंबा 68, हमीरपुर 80, कांगड़ा 220, किन्नौर 19, कुल्लू 42, मंडी 174, शिमला 115, सिरमौर 52, सोलन 63 और ऊना में 69 पटवारियों के पद भरे जाएंगे। इन भर्तियों के निये तीन लाख से अधिक आवदेन आए थे।
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