पुलिस भर्ती में EWS अभ्यर्थियों को मिलेगी आयु सीमा में 5 साल की छूट, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Age Relaxation in EWS Reservation: ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान में आयु सीमा में छूट को भी शामिल कर लिया गया है। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में आयु सीमा में पांच साल की छूट का प्रावधान किया है। फिलहाल हरियाणा में पुलिस की नौकरी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष से कम है।

Age relaxation For EWS Candidates

विधानसभा में गुरुवार को यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के पैटर्न पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों में दस फीसदी के आरक्षण के प्रावधान को लागू कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस की नौकरी में अब तक उम्र में कोई छूट नहीं मिलती थी। लेकिन अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में पांच साल छूट देने का निर्णय किया गया है।


हरियाणा के लोगों को राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाला बिल भी गुरुवार को हरियाणा विधानसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद अब युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं भटकना होगा।



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