न्यू ड्राइविंग लाइसेंस और रिन्युअल में हुए बड़े बदलाव, जानें पूरी डिटेल्स

Driving Licence: देश में मोटर ड्राइविंग के नियम सभी जगहों पर सामान है लेकिन कुछ राज्यों ने नियमों में छूट भी दे रखी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की कतारें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा भी समय -समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्तियां के समय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए अब नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इन दिनों में कितने बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में किए गए हैं।

हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण
यह लाइसेंस आपको पहले 3 साल के लिए दिया जाता था, लेकिन अब इसकी वैद्यता अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब हैवी लाइसेंस की वैद्यता 5 साल के लिए कर दी गई है। नवीनीकरण के लिए आपको किसी भी अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और उसके साथ में ओरिजनल लाइसेंस होना चाहिए । शुल्क भुगतान और डीटीओ से मार्क करवाने के बाद फोटो/हस्ताक्षर होते हैं। लाइसेंस उसी दिन रिन्यू हो जाता है। लाइसेंस की कॉपी आरटीओ ऑफिस में जल्द ही उपलब्ध हो जाती है। राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को वरीयता दी जाती है। भारी वाहन चालक लाइसेंस के लिए सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त अंक भी दिया जाते हैं।

डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे
ड्राइविंग लाइसेंस को परिवहन कार्यालय द्वारा डाक द्वारा भेजे जाते थे, जिन्हे बंद कर दिया गया है। डाक द्वारा दिए गए पते पर नहीं पहुँचने की समस्या और बढ़ती शिकायतों के चलते ऑफिस में ही उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान की गई है।

LMV Commercial लाइसेंस नवीनीकरण
कमर्शियल लाइसेंस में अब बदलाव कर दिया गया है। जिन वाहन चालकों के पास कमर्शियल लाइसेंस थे, वे अब इसका नवीनीकरण कमर्शियल में नहीं करवा पाएंगे। अगर नवीनीकरण करवाते हैं तो लाइसेंस LMV नार्मल में ही होगा। कमर्शियल लाइसेंस के लिए हैवी कमर्शियल ही करवाना होगा। कमर्शियल लाइसेंस का नवीनीकरण होगा लेकिन वो फिर कमर्शियल नहीं होकर सिंपल LMV ड्राइविंग लाइसेंस ही होगा। LMV ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जाने के एक वर्ष बाद ही हैवी कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा खाने-पीने की चीजों की डिलीवरी के लिए दोपहिया वाहन चलाने के लिए भी निजी ड्राइविंग लाइसेंस पर्याप्त होगा। सरकार ने इन चीजों के लिए कमर्शियल लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इन वाहनों को आप निजी ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकेंगे।

वैद्यता अवधि में विस्तार
पहले जहां हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता अवधि 3 वर्ष की होती थी, वहीं अब इसे बढाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब लाइसेंस नवीनीकरण के बाद पुनः रिन्यू करवाने के लिए 5 वर्ष बाद अप्लाई करना होगा।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/38VshBl
via IFTTT

Post a Comment

0 Comments